सलमान को जोधपुर की अदालत ने किया बरी, काला हिरण शिकार से जुड़ा है मामला - Blackbuck Poaching Case
काला हिरण शिकार मामले में गलत हलफनामा दाखिल करने के मामले में जोधपुर की अदालत ने सलमान खान को बरी कर दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, सलमान के वकील ने दलील दी कि उनका इरादा गलत हलफनामा जमा करने का नहीं था.
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मुंबई: सुपरस्टार सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में बड़ी राहत मिली है. सोमवार को जोधपुर कोर्ट में सुनवाई के दौरान को एक मामले से बरी कर कर दिया गया. दरअसल, काला हिरण शिकार मामले के साथ सलमान पर आरोप था कि उन्होंने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र पेश किया था.
सलमान खान एकमात्र ऐसे आरोपी थे, जिन्हें अक्टूबर 1998 में फिल्म हम साथ-साथ है की शूटिंग के दौरान जोधपुर के पास कनकनी गांव में दो काला हिरणों का शिकार करने के मामले में दोषी ठहराया गया था. निचली अदालत ने खान को पिछले साल पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी, जबकि पांच अन्य सह आरोपियों को बरी कर दिया था. खान फिलहाल जमानत पर हैं.
सलमान खान के खिलाफ काला हिरण शिकार मामले में तीन केस दर्ज हुए थे, उनमें आर्म्स एक्ट का एक मामला दर्ज किया गया था. आर्म्स एक्ट में तो सलमान को पिछले साल बरी कर दिया गया. इसी मामले की सुनवाई के दौरान सलमान को उनका लाइसेंस कोर्ट में जमा कराना था. सलमान ने कोर्ट में एक एफिडेविट जमा कराते हुए दलील दी थी कि उनका लाइसेंस खो गया है. उन पर आरोप लगा कि सलमान के पास लाइसेंस है, लेकिन उन्होंने इसे रिन्यूवल के लिए दे रखा है.
सलमान के इसी शपथपत्र को झूठा कहा गया था. कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई में अपना फैसला सुनाया.