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'गुंजन सक्सेना' के प्रसारण पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इंकार

अभिनेत्री जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है. दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स की फिल्म 'गुंजन सक्सेना' के प्रसारण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. दरअसल इस फिल्म को लेकर केंद्र ने इंडियन एयरफोर्स की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए फिल्म के प्रसारण को रोकने की याचिका दाखिल की थी.

HC refuses to stay streaming of Gunjan Saxena The Kargil Girl
'गुंजन सक्सेना' के प्रसारण पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इंकार

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Published : Sep 2, 2020, 1:50 PM IST

Updated : Sep 2, 2020, 2:00 PM IST

दिल्ली : 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है.

केन्द्र ने अपनी याचिका में कहा था कि इस फिल्म में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की खराब छवि को दर्शाया गया है.

जस्टिस राजीव शकधर ने केंद्र से पूछा कि फिल्म रिलीज होने से पहले उन्होंने अदालत से संपर्क क्यों नहीं किया. उन्होंने आगे कहा अब इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि फिल्म काफी दिनों से स्ट्रीम हो रही है.

केन्द्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि फिल्म से भारतीय वायु सेना की छवि धूमिल हो रही है, क्योंकि इसमें दिखाया गया कि बल मैं लैंगिक भेदभाव होता है, जो सही नहीं है.

हाईकोर्ट ने फिल्म का निर्माण करने वाली धर्मा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और नेटफ्लिक्स से फिल्म की स्ट्रीमिंग को रोकने के लिए केंद्र की याचिका पर जवाब मांगा.

अदालत ने कहा कि उसका यह विचार है कि पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना को भी मुकदमा दायर करने के लिए एक पक्ष बनाया जाए और उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाए.

बता दें, 'गुंजन सक्सेना: द कार्गिल गर्ल' फिल्म को लेकर आए दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर सोशल मीडिया यूजर भी खूब कमेंट कर रहे हैं.

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गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना ने फिल्म में अपने नेगेटिव कैरेक्टर को लेकर 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' फिल्म के खिलाफ सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को शिकायती पत्र भी लिखा था.

Last Updated : Sep 2, 2020, 2:00 PM IST

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