हैदराबाद :बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की याचिका पर निषेधाज्ञा (Injuction) पर अंतरिम आदेश (Interim Order) पारित किया है. कोर्ट ने कहा कि इस केस से जुड़ा कोई भी हिस्सा मीडिया में झूठ के रूप में नहीं पेश किया जाएगा. कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जिन लोगों को अपने लेख हटाने के लिए कहा गया है, उनके अलावा अन्य प्रतिवादियों को भी एक हलफनामा कोर्ट में दाखिल करना होगा. इस मामले में अगली सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी.
बता दें, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में 29 मीडियाकर्मियों और मीडिया हाउस के खिलाफ खुद और उनके पति राज कुंद्रा के बारे में झूठी रिपोर्टिंग करने और उनकी छवि खराब करने पर मानहानि का मुकदमा ठोक बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. शिल्पा ने 25 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा ठोका है.
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शिल्पा ने अपनी याचिका में कहा कि एडल्ट फिल्म मामले में उनके पति राज कुंद्रा आरोपी हैं, लेकिन मीडिया की झूठी रिपोर्टिंग से उनकी छवि को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है. इतना ही नहीं इन खबरों से उनके पति की ब्रांड वैल्यू पर भी गलत असर पड़ रहा है और लोग भी उन्हें गलत समझ रहे हैं.