चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मशहूर रैपर बादशाह के ऑनलाइन प्रमोटर लविश कथूरिया को बड़ी राहत दी है. मुंबई पुलिस ने दोनों को आरोपी बनाने का नोटिस जारी किया था. इस नोटिस के खिलाफ लविश कथूरिया ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस के नोटिस को खारिज कर दिया है.
बता दें कि बादशाह का एक गाना यू-टयूब पर रिजीज हुआ था, जिसके एक ही दिन बेतहाशा व्यूज हो गए थे. मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी. कई लोगों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर फर्जी पहचान के साथ व्यूज बढ़ाने का आरोप लगा था.
HC ने खारिज किया मुंबई पुलिस का नोटिस
लविश कथूरिया के एडवोकेट ने बताया कि इस मामले में बादशाह आरोपी हैं. उन्होंने बयान दे दिया था कि इस मामले में उन्होंने लविश कथूरिया से संपर्क किया था, जोकि सोनी म्यूजिक के साथ जुड़े हैं. इसके बाद मुंबई पुलिस ने लविश कथूरिया को नोटिस भेज दिया था. इसी नोटिस को लविश कथूरिया ने हाई कोर्ट में चुनौती दे थी.