मुंबई :बॉम्बे हाईकोर्ट आर्यन खान को जमानत (Aryan Khan bail plea Bombay high court) पर सुनवाई चल रही है. आर्यन की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट (Aryan Plea Bombay HC) ने गत 21 अक्टूबर को कहा था कि वह 26 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई (Aryan Khan bail plea hearing) करेगा.
वकील ने दायर किया कोर्ट में हलफनामा
आर्यन खान के वकील ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है. प्रभाकर साहिल द्वारा लगाए गए आरोप से शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी का कोई लेना-देना नहीं है. हलफनामा में कहा गया है कि किरण गोलावी और प्रभाकर सैल को नहीं जानते हैं.
मुकुल रोहतगी ने जस्टिस साम्ब्रे से कहा- मी लॉर्ड मैं आर्यन खान की तरफ से पहले पेश होना चाहता हूं.
रोहतगी ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा: मैं अपनी कोशिश करते हुए संक्षेप में बात रखने की कोशिश करता हूं. उनकी उम्र 23 साल है. वह कैलिफोर्निया, यूएसए में थे. नई कहानी 2 अक्टूबर से शुरू होती है, बॉम्बे से गोवा जाने के लिए एक क्रूज था, आर्यन खान को एक गेस्ट के तौर पर क्रूज पर आमंत्रित किया गया था. उन्हें प्रतीक गाबा ने इन्वाइट किया था. वह खान और अरबाज मर्चेंट को जानता था, तो खान और मर्चेंट को बुलाया गया. 2 अक्टूबर की दोपहर को विज्ञापन के मुताबिक वह क्रूज टर्मिनल पर पहुंचे. ऐसा लगता है कि एनसीबी को पहले से सूचना थी कि लोग ड्रग्स ले जा रहे होंगे. इसलिए एनसीबी ने अधिकारियों को भेजा ताकि वो ऐसे लोगों को पकड़ सकें.
'आर्यन के पास से न ड्रग्स मिले, न ही उन्होंने सेवन किया'
रोहतगी ने आगे कहा: आर्यन खान और मर्चेंट को गिरफ्तार किया गया। आर्यन खान से कोई रिकवरी नहीं हुई थी और यह दिखाने के लिए कोई मेडिकल जांच नहीं हुई थी कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है. मर्चेंट के पास 6 ग्राम चरस थी जो उसके जूतों से बरामद की गई. मर्चेंट इससे इनकार कर रहा है, हमें इसकी चिंता नहीं है, सिवाय इसके कि वह आर्यन के दोस्त हैं. जहां तक आर्यन की बात है. उनके पास से कोई जब्ती नहीं हुई है. कोई सेवन नहीं हुआ है. कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ. मेरे मुवक्किल के खिलाफ कुछ भी नहीं है. उसे 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. धारा 67 के तहत एक बयान दर्ज किया गया था, जिसे अगली तारीख को वापस ले लिया गया था.
अरबाज के जूते में क्या है, इससे मेरा क्या लेना-देना'
रोहतगी ने आगे कहा: मैंने मजिस्ट्रेट का रुख किया, उन्होंने कहा कि जमानत उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जाएं. फिर हम जिला अदालत चले गए. जिसे खारिज कर दिया गया, यहां कोई सेवन नहीं हुआ है. कोई बरामदगी नहीं है, मेरे खिलाफ यह तर्क दिया गया कि आप अरबाज मर्चेंट के साथ आए थे, इसलिए आपके पास कॉन्शस पजेशन था, वो कहते हैं कि यह मुझे पता था. उनके पास मेरे खिलाफ कुछ नहीं है. इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं. किसी के पास उसके जूते में क्या है, यह मेरी प्रॉब्लम का नहीं है.
मुकुल रोहतगी- आर्यन के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई थी. उन्होंने सेवन भी नहीं किया था. मैं कहता हूं कि गिरफ्तारी ही गलत थी. मेरे खिलाफ सिर्फ यही है कि आरोपी नम्बर 2 मेरे साथ था और उसके पास से कुछ मिला. इसलिए मुझ पर Conscious Possession का आरोप लगाया गया है. कोई अपने जूते में कुछ रखता है तो उसके लिए मैं कैसे आरोपी बन सकता हूँ?