चंडीगढ़: बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और अमेजन प्राइम वीडियो को सोमवार को एक याचिका पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से नोटिस मिला जिसमें कहा गया था कि वेब सीरीज 'पाताल लोक' ने सिख समुदाय को बदनाम किया है.
न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की पीठ द्वारा भारतीय संघ और 15 अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस ऑफ मोशन जारी किया गया था.
याचिकाकर्ता को पंजाब के एक गांव पर आधारित एपिसोड नंबर तीन "ए हिस्ट्री ऑफ वायलेंस" पर आपत्ति है.
याचिकाकर्ता-अधिवक्ता गुरदीपिन्दर सिंह ढिल्लों ने कहा, "सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के इरादे से उत्तरदाताओं ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से दो समुदायों को दिखाया है."
बता दें कि इससे पहले बीजेपी दिल्ली यूनिट की सिख सेल के सह संयोजक जसप्रीत सिंह मट्टा ने आयोग के डिप्टी चेयरमैन मनजीत सिंह राय से बात करते हुए शो पर हिंदू और सिख समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाया.
Read More: 'पाताल लोक' ने किया बहुतों को नाराज, जमकर हो रहा है अनुष्का का विरोध
इतना ही नहीं, मट्टा ने दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने में शिकायत दर्ज की, जिसमें उनकी मांग है कि अनुष्का के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 295 और 298 के तहत एफआईआर हो. उन्होंने चेतावनी देते हुए भी कहा, 'ऐसा कंटेंट देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की क्षमता रखता है.'