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सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिंगर अनुराधा पौडवाल को राहत

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Published : Jan 30, 2020, 8:30 PM IST

Updated : Feb 28, 2020, 2:01 PM IST

प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल की बेटी होने का दावा करने वाली महिला ने गायक से 50 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग को लेकर तिरुवनंतपुरम फैमिली कोर्ट में मामला दायर किया था.

Anuradha Paudwal SC applies break
Anuradha Paudwal SC applies break

दिल्ली: मशहूर पाश्र्वगायिका अनुराधा पौडवाल पर अभी कुछ ही दिनों पहले केरल की एक महिला ने आरोप लगाया था कि वह उनकी मां हैं, जिसे उन्होंने अपने करियर के लिए छोड़ दिया था. तिरुवनंतपुरम की एक अदालत में इस मामले पर सुनवाई भी शुरू हो गई थी, हालांकि फिलहाल इस मुकदमे पर रोक लगा दी गई है.

मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने पौडवाल द्वारा दायर याचिका पर महिला को एक नोटिस जारी किया है जिसके तहत गायिका ने मामले को तिरुवनंतपुरम से मुंबई स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था. बता दें, इस पीठ में न्यायाधीश बी.आर.गवई और सूर्यकांत भी शामिल थे.

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पौडवाल को उनके करियर में पद्म श्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. उन्होंने संगीतकार अरुण पौडवाल से शादी की है.

केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाली महिला का नाम करमाला मोडेक्स हैं जिन्होंने इस बात का दावा किया था वह गायिका अनुराधा पौडवाल की बेटी हैं और इसके साथ ही उनसे मुआवजे के रूप में 50 करोड़ रुपये और उनकी संपत्ति का 1/4 हिस्सा देने की मांग की थी, हालांकि अनुराधा और उनके पति ने महिला के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया.

महिला द्वारा याचिका दायर करने के बाद तिरुवनंतपुरम फैमिली कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार किया और अनुराधा पौडवाल और उनके पति को तलब किया और इसके बाद गायिका व उनके पति ने इस मामले को मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की थी.

इनपुट-आईएएनएस

Last Updated : Feb 28, 2020, 2:01 PM IST

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