मुंबई :मुंबई की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थ जब्त होने के मामले में गिरफ्तार कथित ड्रग तस्कर आचित कुमार तथा छह अन्य को शनिवार को जमानत दे दी. इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी एक आरोपी हैं. विशेष अदालत के न्यायाधीश वी वी पाटिल ने राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए सात आरोपियों को जमानत दे दी.
इसके साथ ही इस चर्चित मामले में गिरफ्तार किए गए 20 में से 12 आरोपियों को अब तक जमानत मिल चुकी है. इससे पहले एनडीपीएस अदालत ने आर्यन खान की जमानत नामंजूर कर दी थी. बाद में बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उन्हें और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी.
एनसीबी ने दावा किया था कि उसने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के बयानों के आधार पर आचित कुमार को गिरफ्तार किया था. एजेंसी का आरोप है कि वह आर्यन खान को मादक पदार्थ की आपूर्ति करता था.