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रेप मामले में आदित्य पंचोली को कोर्ट ने दी 19 जुलाई तक अंतरिम राहत

रेप केस में आरोपी बनाए गए एक्टर आदित्य पंचोली को दिंडोशी कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें 19 जुलाई तक का वक्त दिया है.

Aditya Pancholi granted interim relief till 19th of July in rape case filed against him

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Published : Jul 2, 2019, 11:32 PM IST

मुंबई : अभिनेता आदित्य पंचोली को दिंडोशी सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. एक्टर आदित्य पंचोली को दिंडोशी सेशन कोर्ट द्वारा 19 जुलाई तक अंतरिम राहत मिली है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अभिनेता आदित्य पंचोली को 19 जुलाई तक डिंडोशी सेशन कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में अंतरिम राहत दी है. बता दें कि पंचोली ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी.

बता दें कि 27 जून को अभिनेता आदित्य पंचोली के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा थाने में एक अभिनेत्री की शिकायत पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था. पंचोली पर पर धारा 328, 341, 342, 376 एवं अन्य धाराओं में केस दर्ज हुए हैं.

सूत्रों के अनुसार, अभिनेत्री ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह जब 17 साल की थी तब अभिनेता ने उसके साथ बदसलूकी की थी. दावा है कि वह इस मामले में पुलिस में भी गई थी, लेकिन पुलिस ने अभिनेता को चेतावनी देकर छोड़ दिया था. आदित्य पंचोली इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं. उन पर साल 2015 में मुंबई के जुहू के पब में एक सुरक्षाकर्मी से मारपीट करने का भी आरोप लग चुका है. अभिनेता पिछली बार संजय लीला भंसाली की फिल्म "बाजीराव मस्तानी" में नजर आए थे.

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