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WhatsApp banned Abusive Accounts: व्हाट्सएप ने मार्च में भारत में रिकॉर्ड 47 लाख से अधिक आपत्तिजनक खातों पर लगाया प्रतिबंध - WhatsApp banned Abusive Accounts

व्हॉट्सएप ने मार्च में 47 लाख से अधिक भारतीय खातों को प्रतिबंधित किया (WhatsApp banned accounts in India) है. यह संख्या फरवरी के 45 लाख से अधिक खातों से ज्यादा है.

WhatsApp banned a record 4.7 million abusive accounts in India in March
व्हाट्सएप ने मार्च में भारत में रिकॉर्ड 47 लाख से अधिक आपत्तिजनक खातों पर लगाया प्रतिबंध

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Published : May 1, 2023, 7:58 PM IST

नई दिल्ली:मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने नए आईटी नियम 2021 के अनुपालन में मार्च के महीने में भारत में 47 लाख से अधिक आपत्तिजनक खातों के रिकॉर्ड पर प्रतिबंध लगा दिया (WhatsApp Banned Abusive Accounts ) है. कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी है. व्हाट्सएप ने अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा, "इससे पहले कि उपयोगकर्ताओं की कोई रिपोर्ट आए 1 मार्च से 31 मार्च के बीच, 4,715,906 व्हाट्सएप खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

बता दें इनमें से 1,659,385 खातों को सक्रिय रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था."सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देश में लगभग 500 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, ने मार्च में देश में रिकॉर्ड 4,720 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त की और रिकॉर्ड 'कार्रवाई' 585 थी.कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, "इस उपयोगकर्ता-सुरक्षा रिपोर्ट में प्राप्त उपयोगकर्ता शिकायतों का विवरण और व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप की अपनी निवारक कार्रवाइयां शामिल हैं.

कंपनी ने उल्लेख किया कि 1 मार्च से 31 मार्च के बीच शिकायत अपील समिति से प्राप्त आदेश 3 थे और अनुपालन किए गए आदेश भी 3 थे.इस बीच, लाखों भारतीय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने हाल ही में शिकायत अपील समिति (जीएसी) की शुरुआत की, जो कंटेंट और अन्य मुद्दों के बारे में उनकी चिंताओं पर ध्यान देगी.बिग टेक कंपनियों को वश में करने के लिए देश के डिजिटल कानूनों को मजबूत करने के लिए नवगठित पैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं द्वारा अपील पर गौर करेगा.

आईटी मंत्रालय ने पिछले महीने संशोधित आईटी नियम, 2021 के तहत आवश्यक तीन जीएसी स्थापित करने के लिए अधिसूचित किया था.एक खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट की दिशा में एक इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 'डिजिटल नागरिक' के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है.

(आईएएनएस)

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