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व्हाट्सएप को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के परिचालन के अनुमति नहीं दी गई : RBI

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने व्हाट्सएप (व्हाट्सएप) को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भुगतान प्रणाली को परिचालन करने की अनुमति नहीं दी है.

व्हाट्सएप को UPI परिचालन के अनुमति नहीं
व्हाट्सएप को UPI परिचालन के अनुमति नहीं

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Published : Aug 1, 2020, 8:46 PM IST

Updated : Feb 16, 2021, 7:31 PM IST

नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने व्हाट्सएप (व्हाट्सएप) को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भुगतान प्रणाली को परिचालन करने की अनुमति नहीं दी है.

इसके अलावा कोर्ट में दाखिल एफिडेफिट के मुताबिक RBI ने इस बात भी इनकार किया कि 6 अप्रैल, 2018 को भुगतान प्रणाली डेटा का भंडारण पर परिपत्र 26 अप्रैल, 2019 को जारी FAQs के बाद हटाया गया है. भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (PSO) ने कुछ कार्यान्वयन पर स्पष्टीकरण मांगा था.

हलफनामे में रिजर्व बैंक और FAQs से समय-समय पर उन मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान करने और सभी पीएसओ द्वारा त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा.

व्हाट्सएप को UPI परिचालन के अनुमति नहीं

RBI ने स्वीकार किया कि NPCI ने उसे व्हाट्सएप द्वारा भेजी गई सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और पोस्ट चेंज रिव्यू रिपोर्ट के लिए सूचित किया था, जो भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण से संबंधित विवरणों को छूती थी.

आरबीआई ने कहा कि तदनुसार, 1 नवंबर, 2019 के पत्र द्वारा, एनपीसीआई को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि भुगतान किए गए डेटा तत्व, जो उसमें निर्दिष्ट हैं के अनुकूल नहीं है.

व्हाट्सएप को UPI परिचालन के अनुमति नहीं

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इसके बाद, एनपीसीआई ने 7 जनवरी को अपने पत्र के माध्यम से कहा था कि उन्हें व्हाट्सएप से एक पत्र मिला है जिसमें सभी लंबित मुद्दों को 31 मई तक पूरा करने के लिए सहमति व्यक्त की गई है और लाइव होने की अनुमति का अनुरोध किया गया है.

व्हाट्सएप ने पहले ही शीर्ष अदालत को सूचित कर दिया था कि वह मानदंडों के पूर्ण अनुपालन के बिना अपनी भुगतान सेवा को चालू नहीं करेगी.

Last Updated : Feb 16, 2021, 7:31 PM IST

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