नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने व्हाट्सएप (व्हाट्सएप) को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भुगतान प्रणाली को परिचालन करने की अनुमति नहीं दी है.
इसके अलावा कोर्ट में दाखिल एफिडेफिट के मुताबिक RBI ने इस बात भी इनकार किया कि 6 अप्रैल, 2018 को भुगतान प्रणाली डेटा का भंडारण पर परिपत्र 26 अप्रैल, 2019 को जारी FAQs के बाद हटाया गया है. भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (PSO) ने कुछ कार्यान्वयन पर स्पष्टीकरण मांगा था.
हलफनामे में रिजर्व बैंक और FAQs से समय-समय पर उन मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान करने और सभी पीएसओ द्वारा त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा.
RBI ने स्वीकार किया कि NPCI ने उसे व्हाट्सएप द्वारा भेजी गई सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और पोस्ट चेंज रिव्यू रिपोर्ट के लिए सूचित किया था, जो भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण से संबंधित विवरणों को छूती थी.