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Action on Notice Zomato : जातिवादी विज्ञापन के लिए जोमैटो पर कसेगा शिकंजा, दिल्ली पुलिस करेगी कार्रवाई

ऑनलाइन फूड डिलीवरी एग्रीगेटर जोमैटो को जातिवादी विज्ञापन के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है. मामले में दिल्ली पुलिस को तत्काल कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक नोटिस दिया गया है...

Notice to Zomato for caste related ad
जोमैटो को नोटिस

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Published : Jun 14, 2023, 11:33 AM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा 'जातिवादी' विज्ञापन के लिए दिल्ली पुलिस को ऑनलाइन फूड डिलीवरी एग्रीगेटर जोमैटो के बारे में तत्काल कार्रवाई रिपोर्ट देना है, ऐसा न करने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करके हुए आयोग के सभी को तलब कर सकता है. एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सांपला के निर्देश के बाद मामले में दिल्ली पुलिस भी हरकत में आ गयी है. पुलिस आयुक्त और यूट्यूब के अधिकारियों को इसमें जवाब देना है.

आपको याद होगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने 'जातिवादी' विज्ञापन के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी एग्रीगेटर जोमैटो को नोटिस जारी किया गया था. मामले में एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सांपला के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से पहल तेज कर दी है.

यह है विवाद
आपको बता दें कि जोमैटो को उस विज्ञापन को हटाना पड़ा जिसमें फिल्म 'लगान' में 'कचरा' का किरदार निभाने वाले को कचरे से बनी वस्तुओं के रूप में दिखाया गया था. एनसीएससी को एक अंग्रेजी दैनिक और यूट्यूब पर जोमैटो के विज्ञापन के बारे में जानकारी मिली, जिसे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रसारित किया गया था. विज्ञापन में अभिनेता आदित्य लखिया, जिन्होंने 2001 की फिल्म 'लगान' में दलित किरदार निभाया था, को एक दीपक, कागज, पेपरवेट, वाटरिंग कैन और विभिन्न प्रकार के जैकेट के रूप में चित्रित किया गया है, यह संदेश देते हुए कि कचरे को उपयोगी वस्तुओं में रिसाइकिल किया जा सकता है. जब रिसायकिल किया जाता है, तो 'कचरा' से कई चीजें बन सकती हैं, जोमैटो ने विज्ञापन के माध्यम से दर्शकों को बताया कि कैरेक्टर कचरा और 'कचरा' (मतलब कचरा) के बीच काफी समानताएं हैं.

जोमैटो ने दी सफाई
हालांकि पूरे मामले में जोमैटो ने विज्ञापन के लिए माफी मांगते हुए कहा था कि उसका इरादा प्लास्टिक कचरे की क्षमता और हास्यपूर्ण तरीके से रीसाइक्लिंग के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना था. इसके बाद विज्ञापन को हटा लिया गया था.

इस बीच, एनसीएससी ने पुलिस आयुक्त और यूट्यूब के अधिकारी को मामले की जांच करने और तथ्यों के आधार पर पोस्ट या ईमेल के माध्यम से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करने के लिए कहा है. सांपला ने अधिकारियों को आगाह किया कि यदि निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और आयोग के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी कर सकता है.

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--आईएएनएस

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