नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा:राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर में पंजीकृत मुकदमा धारा 302 में अरशद की हत्या में आए अभियुक्त राहुल पुत्र रज्जू उर्फ राजू और शिवम उर्फ शिब्बू पुत्र ब्रहम सिंह को गिरफ्तार किया गया. इन्होंने 21 जून को ग्राम खोदना कलां में अरशद पुत्र शाबिर की गोली मारकर हत्या की थी.
हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार आरोपी ने बताया कैसे की हत्या
पूछताछ में अभियुक्त राहुल ने बताया कि मैं और अरशद ग्राम खोदना कलां के निवासी हैं. मेरी अरशद से चार साल पहले दोस्ती हुई थी, हम दोनों मिलकर मोटरसाइकिल चोरी तथा अन्य छोटी-मोटी वारदातें करते रहते थे. कुछ दिनों से अरशद मुझसे गलत तरीके से बात कर रहा था, जिससे हम में कहा सुनी होती रहती थी. 15 जून को अरशद मेरे किराये के आवास काशीराम में आया था, वहां हम में फिर बहस हुई तब अरशद ने कहा कि मैं तुझे अपने मामा से मरवा दूंगा. तब मैंने अपने मन में पक्का इरादा कर लिया कि मुझे अरशद की हत्या करनी है.
मैंने इस योजना में अपने मित्र शिवम उर्फ शिब्बू को भी शामिल कर लिया. 21 जून को लगभग शाम के 8 बजे मैंने अरशद को बात करने के बहाने से ग्राम खोदना कलां में अन्धा बाबा मन्दिर के पास बुलाया. वहां हम दोनों में फिर गाली गलौच हुई और बहसबाजी के बीच मैंने तमंचे से अरशद को गोली मार दी, जो उसके सीने में लगी, जिससे वह जमीन पर गिर गया. तब मैंने एक और गोली उसकी कनपटी पर मारी, जिसमें उसकी मौत हो गई. जिसके बाद हम उसका मोबाइल फोन लेकर भाग गए.
डीसीपी सेंट्रल जोन का कहना
हत्या आरोपियों की गिरफ्तार के संबंध में डीसीपी सेंट्रल जोन हरीश चंद्र ने बताया कि अभियुक्तगणों की निशांदेही पर अभियुक्त राहुल के किराये के काशीराम आवास से हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पलेंडर और एक तमंचा 315 बोर बरामद हुआ. वहीं अरशद की हत्या हो जाने के पश्चात उसका मोबाइल जो शिब्बू ले गया था, वह भी बरामद हो गया है. आरोपियों के खिलाफ धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट और धारा 307,506 थाना दादरी में दर्ज है.