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अमेरिकी नागरिकों को बंदूक रखने का मौलिक अधिकार : सुप्रीम कोर्ट - america gun shooting

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया, जिसने लोगों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी थी. कोर्ट ने कहा कि यह अमेरिकन का मौलिक अधिकार है.

us supreme court
अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट

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Published : Jun 23, 2022, 10:35 PM IST

Updated : Jun 23, 2022, 10:43 PM IST

वाशिंगटन : अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यूयॉर्क के एक प्रतिबंधात्मक बंदूक कानून को रद्द कर दिया, जो हथियार संबंधी अधिकारों के लिहाज से बड़ी व्यवस्था है. अदालत के न्यायाधीशों का 6-3 से आया फैसला अंतत: अधिक लोगों को न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस तथा बोस्टन समेत अमेरिका के बड़े शहरों तथा अन्य जगहों की सड़कों पर कानूनन हथियार लेकर चलने की अनुमति प्रदान करेगा.

अमेरिका की एक चौथाई आबादी उन राज्यों में रहती है जहां यह व्यवस्था प्रभावी होगी. यह एक दशक से भी अधिक समय में किसी बड़ी अदालत का पहला हथियार संबंधी निर्णय है. अदालत की व्यवस्था ऐसे समय आई है जब टेक्सास, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में हाल ही में हुई सामूहिक गोलीबारी के बाद कांग्रेस हथियार कानून पर सक्रियता से काम कर रही है.

अदालत ने कहा कि नया कानून अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन था. दरअसल, इस नए कानून में यह प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति घर के बाहर बंदूक लेकर निकलता है, तो उसे उचित कारण बताना होगा. उसकी क्या जरूरत थी, जो वह बंदूक लेकर घर से निकला था.

Last Updated : Jun 23, 2022, 10:43 PM IST

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