दिल्ली

delhi

ETV Bharat / international

Toshkhana Corruption Case: लाहौर उच्च न्यायालय 12 अप्रैल को इमरान खान की याचिका पर करेगा सुनवाई

पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रैल तय की है. उन पर तोशखाने में रखे गए तोहफों को कम दाम पर खरीदने और फिर उन्हें बेचकर लाभ कमाने का आरोप है.

former prime minister imran khan
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान

By

Published : Apr 9, 2023, 10:51 PM IST

लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने देश के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले की बहुप्रतीक्षित सुनवाई के लिए शनिवार को 12 अप्रैल की तारीख तय की. 'डॉन' समाचारपत्र के अनुसार, न्यायाधीश शाहिद बिलाल हसन की अध्यक्षता वाली लाहौर उच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी. इसमें कहा गया कि अदालत 12 अप्रैल को सुनवाई फिर से शुरू करेगी और इस मामले में दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने की अनुमति देगी.

पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों, विदेशी हस्तियों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है. इमरान खान पर तोशाखाने में रखे गए तोहफों (जिसमें उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री होने के नाते मिली एक महंगी घड़ी भी शामिल है) को कम दाम पर खरीदने और फिर उन्हें बेचकर लाभ कमाने का आरोप है.

पाकिस्तानी अदालत ने आठ मामलों में इमरान खान की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई

पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने पिछले महीने न्यायिक परिसर में हुए दंगा सहित आठ मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (70) की अंतरिम जमानत की अवधि गुरुवार को 18 अप्रैल तक बढ़ा दी. मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक की अध्यक्षता वाली इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता इमरान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई की। हालांकि, खान सुनवाई में उपस्थित नहीं थे.

अदालत ने खान के वकील द्वारा दायर सभी मामलों में गुरुवार की उपस्थिति से छूट देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया. गौरतलब है कि जब इमरान खान 18 मार्च को लाहौर से तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई में भाग लेने पहुंचे थे. तब न्यायिक परिसर के बाहर झड़प हुई थी। जिसमें पार्टी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच टकराव के दौरान 25 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे.

पढ़ें:Pakistan PM criticises : पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने राष्ट्रपति अल्वी की आलोचना की, उन्हें PTI कार्यकर्ता कहा

इसके बाद अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने इस मामले में अदालत की सुनवाई को 30 मार्च तक के लिए टाल दिया था. पीठ ने कई मामलों में इमरान खान की जमानत अवधि बढ़ा दी और चेतावनी दी कि अगर अगली सुनवाई में वह अदालत में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आठ मामलों में खान को अदालत द्वारा दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बृहस्पतिवार को समाप्त होनी थी.

(पीटीआई-भाषा)

ABOUT THE AUTHOR

...view details