लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने देश के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले की बहुप्रतीक्षित सुनवाई के लिए शनिवार को 12 अप्रैल की तारीख तय की. 'डॉन' समाचारपत्र के अनुसार, न्यायाधीश शाहिद बिलाल हसन की अध्यक्षता वाली लाहौर उच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी. इसमें कहा गया कि अदालत 12 अप्रैल को सुनवाई फिर से शुरू करेगी और इस मामले में दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने की अनुमति देगी.
पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों, विदेशी हस्तियों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है. इमरान खान पर तोशाखाने में रखे गए तोहफों (जिसमें उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री होने के नाते मिली एक महंगी घड़ी भी शामिल है) को कम दाम पर खरीदने और फिर उन्हें बेचकर लाभ कमाने का आरोप है.
पाकिस्तानी अदालत ने आठ मामलों में इमरान खान की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई
पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने पिछले महीने न्यायिक परिसर में हुए दंगा सहित आठ मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (70) की अंतरिम जमानत की अवधि गुरुवार को 18 अप्रैल तक बढ़ा दी. मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक की अध्यक्षता वाली इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता इमरान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई की। हालांकि, खान सुनवाई में उपस्थित नहीं थे.