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पाक सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को पंजाब का सीएम नामित किया, डिप्टी स्पीकर का फैसला खारिज

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएल-क्यू नेता चौधरी परवेज इलाही को पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री नामित किया है. साथ ही अदालत ने पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के 10 मतों को खारिज करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया.

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट

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Published : Jul 26, 2022, 10:25 PM IST

इस्लामाबाद:पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के 10 मतों को खारिज करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया और पीएमएल-क्यू नेता चौधरी परवेज इलाही को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत का मुख्यमंत्री नामित किया. इस फैसले से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बड़ा झटका लगा है.

बहुमत हासिल करने के बावजूद शुक्रवार को चुनाव हारने वाले परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें प्रधानमंत्री शरीफ के बेटे हमजा को विजयी घोषित किया गया था. मामले की सुनवाई करने वाले मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसान और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर की पीठ ने फैसला सुनाया कि परवेज इलाही पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं.

चुनाव के दौरान, दोस्त मजारी ने पार्टी अध्यक्ष चौधरी शुजात हुसैन द्वारा लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए पीएमएल-क्यू के 10 विधायकों के मतों की गिनती के खिलाफ फैसला दिया था, जो इलाही के पक्ष में थे. पाक सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के गवर्नर को मंगलवार रात 11:30 बजे से पहले परवेज इलाही को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का भी आदेश दिया.

(पीटीआई-भाषा)

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