इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है. इससे पहले वह कड़ी सुरक्षा के बीच अग्रिम जमानत के लिए शुक्रवार को न्यायालय में पेश हुए. इमरान को कोर्ट ने सभी मामलों में जमानत दे दी है. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 17 मई तक ऐसे किसी भी मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया, जो नौ मई के बाद दर्ज किए गए हैं. इससे चंद मिनट पहले ही उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में खान को दो सप्ताह के लिए जमानत दी थी. वहीं इमरान खान के हाई कोर्ट से लाहौर रवाना होने के पहले से ही कोर्ट परिसर के आसपास फायरिंग होने से उन्हें कोर्ट के अंदर ही रहने के लिए कहा गया. देर रात उन्हें कोर्ट के पीछे के रास्ते से बाहर निकाला गया.
न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की एक पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की. इससे एक दिन पहले, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय परिसर से मंगलवार को खान की गिरफ्तारी को अवैध और गैरकानूनी करार दिया था. एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने खान को नौ मई के बाद दर्ज सभी मामलों में 17 मई तक जमानत दे दी. खान ने उन मामलों में जमानत के अनुरोध के साथ अपने खिलाफ दायर सभी मामलों का विवरण प्रदान करने के लिए एक याचिका दायर की थी.