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Pakistan Political Crisis: कोर्ट ने इमरान को सभी मामलों में 17 तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया, पीछे के रास्ते से बाहर निकाला - पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ

पाकिस्तान में राजनीतिक संकट जारी है. इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है. इमरान को कोर्ट ने सभी मामलों में जमानत दे दी है. इससे पहले कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दो सप्ताह की जमानत दे दी थी. हाई कोर्ट से लाहौर रवाना होने से पहले कोर्ट परिसर के पास फायरिंग से इमरान खान को कोर्ट के अंदर जाना पड़ा. देर रात उन्हें कोर्ट के पीछे के रास्ते से बाहर निकाला गया.

Pakistan Political Crisis former pm Imran Khan appears in Islamabad High Court today
इमरान खान आज इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश होंगे

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Published : May 12, 2023, 9:41 AM IST

Updated : May 13, 2023, 6:57 AM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है. इससे पहले वह कड़ी सुरक्षा के बीच अग्रिम जमानत के लिए शुक्रवार को न्यायालय में पेश हुए. इमरान को कोर्ट ने सभी मामलों में जमानत दे दी है. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 17 मई तक ऐसे किसी भी मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया, जो नौ मई के बाद दर्ज किए गए हैं. इससे चंद मिनट पहले ही उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में खान को दो सप्ताह के लिए जमानत दी थी. वहीं इमरान खान के हाई कोर्ट से लाहौर रवाना होने के पहले से ही कोर्ट परिसर के आसपास फायरिंग होने से उन्हें कोर्ट के अंदर ही रहने के लिए कहा गया. देर रात उन्हें कोर्ट के पीछे के रास्ते से बाहर निकाला गया.

न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की एक पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की. इससे एक दिन पहले, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय परिसर से मंगलवार को खान की गिरफ्तारी को अवैध और गैरकानूनी करार दिया था. एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने खान को नौ मई के बाद दर्ज सभी मामलों में 17 मई तक जमानत दे दी. खान ने उन मामलों में जमानत के अनुरोध के साथ अपने खिलाफ दायर सभी मामलों का विवरण प्रदान करने के लिए एक याचिका दायर की थी.

याचिका में खान ने अदालत से कहा था कि उन्हें हिंसा की जानकारी नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. जमानत देते हुए न्यायमूर्ति औरंगजेब ने यह भी टिप्पणी की कि खान की गिरफ्तारी के मद्देनजर हुई हिंसक घटनाओं की निंदा की जानी चाहिए. इस बीच, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि सरकार अदालत के आदेश का सम्मान करेगी और खान को जिन मामलों में जमानत मिली है, उनमें उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.

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(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : May 13, 2023, 6:57 AM IST

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