इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने संकट में घिरे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत देते हुए मंगलवार को एक सत्र अदालत के फैसले को पलट दिया और कहा कि खान के खिलाफ तोशाखाना भ्रष्टाचार मामला सुनवाई योग्य नहीं है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायुं दिलावर ने 10 मई को तोशाखाना मामले में खान (70) को दोषी ठहराया था, जिन्होंने मामले के सुनवाई योग्य नहीं होने की दलीलों को खारिज कर दिया था.
इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने किसी भी आपराधिक कार्यवाही पर आठ जुलाई तक रोक लगा दी थी.
न्यायमूर्ति आमेर फारूक ने जून में सुनवाई फिर से शुरू होने के बाद 23 जून को याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मामला ईद उल-अजहा के बाद के लिए सूचीबद्ध किया था. 'डॉन' अखबार के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने मंगलवार को तोशाखाना मामले में आदेश सुनाया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है. एक दिन पहले ही पीटीआई के प्रमुख ने न्यायमूर्ति फारूक के मामले से अलग होने का अनुरोध करते हुए अदालत में एक अर्जी दायर की थी.
तोशाखाना कैबिनेट प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाला विभाग है जहां अन्य देशों की सरकार व राष्ट्र प्रमुखों द्वारा पाकिस्तानी शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है. खान पर 2018 से 2022 के बीच प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्याकाल के दौरान पद का दुरुपयोग इन उपहारों को खरीदने और बेचने के लिए करने का आरोप है. इन उपहारों की कीमत 14 करोड़ रुपये (6,35,000 अमेरिकी डॉलर) से अधिक है.