इस्लामाबाद :इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की मामलों को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की याचिका खारिज कर दी है. पाकिस्तान की एआरवाई न्यूज ने बताया कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 9 मई के दंगों, वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य के लिए दर्ज मामलों को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की इमरान खान और बुशरा बीबी की याचिका को खारिज कर दिया. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान ने छह मामलों की सुनवाई किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था.
इस बीच, इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने वित्तीय धोखाधड़ी मामले में इसी तरह का अनुरोध किया था. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने गुरुवार को सुरक्षित फैसला सुनाया. उन्होंने याचिकाकर्ताओं को मुकदमों के स्थानांतरण के लिए संबंधित मंचों पर जाने का आदेश दिया.
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं को मुकदमे को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के लिए इस्लामाबाद मुख्य आयोग से संपर्क करने का निर्देश दिया. इस बीच, इमरान खान को तोशाखाना मामले में तत्काल स्थगन आदेश नहीं मिला क्योंकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने सभी प्रासंगिक मामलों की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए तय की है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते के लिए तय की है.