लाहौर : पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को इमरान खान को अस्थायी राहत प्रदान करते हुए उनके आवास के बाहर पुलिस को गुरुवार तक कार्रवाई रोकने का आदेश दिया. इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी ने मंगलवार को लाहौर उच्च न्यायालय में पुलिस कार्रवाई को चुनौती दी थी और अदालत से सरकार को इसे समाप्त करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.
पीटीआई नेता फवाद चौधरी की ओर से दायर याचिका पर लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) द्वारा पंजाब के महानिरीक्षक, मुख्य सचिव और इस्लामाबाद पुलिस (अभियान) प्रमुख को तलब किए जाने के बाद बुधवार को पुलिस ने अभियान रोक दिया. फवाद चौधरी ने अदालत से लाहौर के जमान पार्क स्थित इमरान खान के आवास के बाहर पुलिस अभियान रोकने का आदेश देने की मांग की थी.
लाहौर उच्च न्यायालय के एक अधिकारी ने कहा, 'पंजाब प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक डॉ उस्मान अनवर अदालत के सामने पेश हुए और कहा कि पुलिस को यह अभियान शुरू करना पड़ा क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस तोशाखाना उपहार मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट लाई थी. हमें इस आदेश को कानून के तहत लागू करना था. उन्होंने कहा कि पीटीआई कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में करीब 59 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.'
अदालत के अधिकारी ने कहा, 'पीटीआई के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद की सत्र अदालत ने 18 मार्च को तोशखाना उपहार मामले में इमरान खान की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया था. चार दिन पहले उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अभियान क्यों शुरू किया गया? उसने अदालत से मानव जीवन को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया.'