इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई में गुरुवार को व्यक्तिगत पेशी से एक दिन की छूट देते हुए उन्हें शुक्रवार को पेश होने का आदेश दिया. खान (70) को इस्लामाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के सामने व्यक्तिगत रूप से बृहस्पतिवार को पेश होना था. तोशाखाना कैबिनेट प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाला विभाग है, जहां अन्य देशों की सरकारों एवं राष्ट्र प्रमुखों द्वारा पाकिस्तानी शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है.
खान पर 2018 से 2022 के बीच प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान पद का दुरुपयोग कर इन उपहारों को खरीदने और बेचने का आरोप है. इन उपहारों की कीमत 14 करोड़ रुपये (6,35,000 अमेरिकी डॉलर) से अधिक है. इमरान खान के वकील गोहर अली खान ने बृहस्पतिवार को इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल को लाहौर उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होना है और उन्होंने अदालत से सुनवाई के लिए 10 जुलाई के बाद की कोई तारीख तय करने को कहा. इसके बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को छूट दी.