पाकिस्तान: पाकिस्तान के एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने पूर्व पीएम इमरान खान की याचिका को खारिज कर दिया. जिसमें पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के तोशाखाना मामले में उनकी अयोग्यता के फैसले को तुरंत निलंबित करने की मांग की थी. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने कहा कि आदेश को तुरंत निलंबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अयोग्यता केवल संसद की वर्तमान अवधि को कवर करती है.
इमरान खान को भविष्य में चुनाव लड़ने से नहीं रोकती है. अदालत ने उनसे तीन दिनों में पूरे दस्तावेजों के साथ अपनी अपील फिर से भरने को कहा. शुक्रवार को चुनाव आयोग के पांच सदस्यीय पैनल ने एक संक्षिप्त आदेश जारी किया. और आरोप लगाया कि खान विभिन्न विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उपहार बेचने से अर्जित धन का खुलासा करने में विफल रहे. जिससे साबित होता है कि वह 'भ्रष्ट आचरण' में लिप्त हैं. हालांकि पाकिस्तानी कानून सांसदों को ऐसे उपहार बेचने पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन इस तरह के लेनदेन को छुपाना गैरकानूनी है.