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सिंगापुर में नस्लवाद को बढ़ावा देने के आरोप में भारतीय मूल के रैपर को जेल

भारतीय मूल के एक रैपर को सिंगापुर में डेढ़ महीने जेल की सजा सुनाई गई है. उन पर नस्ल के आधार पर दुर्भावना फैलाना का आरोप है.

indian rapper
भारतीय रैपर

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 5, 2023, 5:48 PM IST

सिंगापुर : सिंगापुर में विभिन्न नस्लीय और धार्मिक समूहों के बीच दुर्भावना को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए मंगलवार को एक भारतीय मूल के रैपर को छह सप्ताह जेल की सजा सुनाई गई. 31 वर्षीय सुभाष गोविन प्रभाकर नायर को जुलाई 2019 और मार्च 2021 के बीच सोशल मीडिया पर धर्म और नस्ल के आधार पर दुर्भावना को बढ़ावा देने के प्रयास के आरोप हैं.

द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, नायर ने 25 जुलाई, 2020 को एक इंस्टाग्राम वीडियो पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें लोगों ने समलैंगिकों को शैतान से जोड़ते हुए टिप्पणी की थी. उन्होंने लिखा: "अगर दो मलय मुसलमानों ने इस्लाम को बढ़ावा देने वाला एक वीडियो बनाया और इन चीनी ईसाइयों जैसी घृणित बातें कही, तो आईएसडी (आंतरिक सुरक्षा विभाग) उनके 'अपलोड' करने से पहले ही दरवाजे पर मौजूद होता."

नवंबर 2020 में पोस्ट हटाने वाले नायर ने इस साल की शुरुआत में संदेश पोस्ट करने की बात स्वीकार की, लेकिन इस बात से इनकार किया कि उन्होंने सिंगापुर में विभिन्न नस्लीय और धार्मिक समूहों के बीच दुर्भावना को बढ़ावा देने के प्रयास में ऐसा किया था.

उप लोक अभियोजक सुहास मल्होत्रा और जॉर्डन ली ने अदालत को बताया, "अगर उनका इरादा वास्तव में नफरत फैलाने वाले भाषण को चेतावनी देना था, जैसा कि उन्होंने अदालत में दावा किया था, तो नफरत फैलाने वाले भाषण का इस्तेमाल करने वाले लोगों की जाति और धर्म पर विशेष ध्यान आकर्षित करने का कोई कारण नहीं था."

द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, नायर के दूसरे और तीसरे आरोप में एक और इंस्टाग्राम पोस्ट शामिल था, जो चान जिया जिंग से जुड़े एक समाचार लेख पर उनकी प्रतिक्रिया थी, जिस पर एक भारतीय मूल के व्यक्ति की हत्या का आरोप था.

नायर के वकील ने मंगलवार को अदालत को बताया कि संगीतकार ने अपराधों के लिए दोषी नहीं होने की अपनी स्थिति बरकरार रखी है, और कहा कि उनका मुवक्किल सजा के खिलाफ अपील करना चाहता है. सिंगापुर में नस्लीय या धार्मिक समूहों के बीच दुर्भावना की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है.

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(आईएएनएस)

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