इस्लामाबाद:इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आतंकवाद से जुड़े एक मामले में गुरुवार तक के लिए जमानत (Imran Khan gets transit bail in terror case) दे दी है. गौरतलब है कि इस्लामाबाद में शनिवार को हुई एक रैली में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों को धमकी देने को लेकर 69 वर्षीय खान के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया है. खान के खिलाफ रविवार को आतंकवाद-विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया. खान ने आज अदालत से अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था.
'डॉन' अखबार की खबर के अनुसार, खान के वकीलों बाबर अवान और फैसल चौधरी द्वारा दी गई अर्जी में कहा गया है कि 'सत्तारूढ़ पीडीएम (पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट) खान को भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेताओं की निडर आलोचना और बेहद स्पष्ट तथा मुखर रुख के कारण निशाना बना रहा है.' अर्जी में कहा गया है, 'इस दुर्भावनापूर्ण एजेंडा के तहत, वर्तमान सरकार के इशारे पर इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र की पुलिस ने उनके (खान के) खिलाफ झूठा और निराधार मामला दर्ज किया है.'
अर्जी में कहा गया है कि सरकार ने 'झूठे आरोपों के तहत' इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए 'सभी हदें पार करने' का फैसला किया है और वह 'किसी भी कीमत पर याचिकाकर्ता (खान) और उनकी पार्टी को फंसाना चाहती है.' न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी ने याचिका पर सुनवाई की और पूछा कि उसपर क्या आपत्ति की गई है. अवान ने न्यायाधीश को बताया कि अर्जी में संबंधित मंच तक पहुंचने से जुड़ी आपत्ति उठायी गई है.