हेग: अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने शुक्रवार को कहा कि उसने युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. अदालत ने एक बयान में कहा कि पुतिन जनसंख्या (बच्चों) के अवैध निर्वासन के युद्ध अपराध और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से जनसंख्या (बच्चों) के अवैध हस्तांतरण के लिए रूसी संघ में कथित रूप से जिम्मेदार हैं. इसी तरह के आरोपों पर कोर्ट ने शुक्रवार को रूसी संघ के राष्ट्रपति के कार्यालय में बाल अधिकार आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लावोवा-बेलोवा की गिरफ्तारी के लिए भी एक वारंट जारी किया.
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अध्यक्ष पियोटर हॉफमंस्की ने एक वीडियो बयान में कहा कि आईसीसी के न्यायाधीशों ने वारंट जारी किए हैं, लेकिन उन्हें लागू करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर निर्भर करेगा. वारंट लागू करने के लिए अदालत के पास अपना कोई पुलिस बल नहीं है. उन्होंने कहा, 'आईसीसी, कानून की अदालत के रूप में अपना काम कर रही है.'
रूस ने ये दी प्रतिक्रिया :ICC में किसी भी रूसी का संभावित परीक्षण अभी दूर है, क्योंकि मास्को अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है, जिसकी पुष्टि शुक्रवार को रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने वारंट की पहली प्रतिक्रिया में की.
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के फैसलों का हमारे देश के लिए कोई मतलब नहीं है, जिसमें कानूनी दृष्टिकोण भी शामिल है. यूक्रेन भी अदालत का सदस्य नहीं है, लेकिन उसने अपने क्षेत्र पर आईसीसी का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया है. आईसीसी अभियोजक करीम खान ने एक साल पहले जांच शुरू करने के बाद से चार बार वहां का दौरा किया है.
आईसीसी ने कहा कि उसके प्री-ट्रायल चैंबर ने पाया कि इस बात पर विश्वास करने के लिए उचित आधार थे कि प्रत्येक संदिग्ध आबादी के गैरकानूनी निर्वासन, युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार है. और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में जनसंख्या के अवैध हस्तांतरण के पूर्वाग्रह में यूक्रेनी बच्चे हैं.