वाशिंगटन: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से कोलोराडो राज्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का अनुरोध किया है. इसने उन्हें 14वें संशोधन के विद्रोहवादी खंड के तहत राज्य के 2024 चुनाव से हटा दिया था. फाइलिंग में ट्रंप के वकीलों ने लिखा कि लोगों की सरकार, लोगों द्वारा और लोगों के लिए की हमारी प्रणाली में, कोलोराडो का फैसला सही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट को यह तय करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है. कोर्ट को लगता है कि क्या जीओपी के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए सबसे आगे चल रहे ट्रंप को सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य ठहराया जा सकता है.
ट्रंपकी कानूनी टीम ने क्या कहा?
इस बीच, उच्च न्यायालय अन्य मामलों में शामिल है जो ट्रंप के खिलाफ संघीय आपराधिक मामले को प्रभावित कर सकता है. अपील जारी होने तक फैसले को रोक दिया गया है. कोलोराडो के चुनाव अधिकारी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 5 जनवरी को प्रमाणित होने पर ट्रंप का नाम राज्य के प्राथमिक मतपत्र में शामिल किया जाएगा. ट्रंप की कानूनी टीम ने इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता का प्रश्न कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि राज्यों द्वारा.
कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट का क्या हैं फैसला?
कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 6 जनवरी, 2021 को विद्रोह हुआ था और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति विद्रोह में लगे हुए थे. 19 दिसंबर को, कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रम्प संवैधानिक रूप से 2024 में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं. क्योंकि 14वें संशोधन के विद्रोहियों पर कार्यालय रखने पर प्रतिबंध 6 जनवरी, 2021 को उनके आचरण को कवर करता है. 134 पेज की बहुमत राय में, कोलोराडो न्यायाधीशों ने लिखा, कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता के शांतिपूर्ण ट्रांसफरड को बाधित करने के लिए हिंसा और अराजक कार्रवाई के उपयोग को उकसाया और प्रोत्साहित किया है.