इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने देश के गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने से जुड़े कथित सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर सोमवार को आरोप तय किए गए. इमरान खान (71) को पिछले साल मार्च में वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) को लीक करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद इस वर्ष अगस्त में गिरफ्तार किया गया था.
इमरान के साथ पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पर भी मामले में आरोप लगाए गए. इमरान ने उक्त दस्तावेज का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया था कि उनकी सरकार एक विदेशी साजिश के परिणामस्वरूप गिरा दी गई थी. विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में मामले की सुनवाई की. जियो न्यूज की खबर के मुताबिक, इमरान और कुरैशी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है.