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Al-Qadir Corruption Case: अल-कादिर भ्रष्टाचार मामले में इमरान को 19 जून तक के लिए मिली जमानत

अल-कादिर भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 19 जून तक के लिए जमानत मिल गई है. उन्हें ये जमानत पांच लाख रुपये के मुचलके पर दी गई है.

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Published : May 31, 2023, 9:54 PM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 50 अरब रुपये से अधिक के कथित भ्रष्टाचार से जुड़े अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 19 जून तक के लिए जमानत दे दी. इससे पहले आज, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तीन दिन के लिए जमानत बढ़ाए जाने और इस अवधि में जवाबदेही अदालत जाने का निर्देश दिए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत के समक्ष पेश हुए. जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने खान को पांच लाख रुपये के मुचलके पर 19 जून तक के लिए जमानत दे दी.

इससे पहले, खान लाहौर से राजधानी पहुंचे और पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के समक्ष पेश हुए, जहां न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रिफत इम्तियाज ने उन्हें जमानत के लिए भ्रष्टाचार रोधी अदालत जाने के निर्देश के साथ तीन दिन की सुरक्षात्मक जमानत प्रदान कर दी. इससे पहले, अदालत ने उन्हें 17 मई से 31 मई तक के लिए जमानत दी थी. संबंधित मामले में खान की ओर से वकील ख्वाजा हैरिस ने पैरवी की, जबकि अभियोजक मुजफ्फर अब्बासी द्वारा राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) का प्रतिनिधित्व किया गया. इसी मामले में खान को नौ मई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद देश में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में 10 से ज्यादा लोग मारे गए थे. हिंसा के आरोप में खान के हजारों समर्थक जेल में हैं.

उच्चतम न्यायालय ने दो दिन बाद पीटीआई प्रमुख को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से जमानत लेने का निर्देश देकर रिहा कर दिया था. इस मौके पर मीडियाकर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में खान ने कहा कि देश को ताकतवर प्रतिष्ठान चला रहा है. उन्होंने कहा, "सरकार और प्रतिष्ठान एक ही चीज हैं, बाद वाला पहले को चला रहा है. चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है." पिछले साल अप्रैल में संसद में अविश्वास मत के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही खान पाकिस्तान में जल्द आम चुनाव कराए जाने की मांग करते रहे हैं. अपने वफादारों के पार्टी छोड़ने के सवाल पर खान ने कहा, "यह ब्लैकमेल करने की कोशिश है." उन्होंने इस धारणा को भी खारिज किया कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के साथ उनके मतभेद हैं.

पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए जाने से पहले अल्वी पीटीआई के वरिष्ठ सदस्य थे. अलग से, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने खान द्वारा दायर की गईं दो अतिरिक्त जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की. ये मामले न्यायपालिका के प्रति समर्थन दिखाने के लिए इस्लामाबाद में आयोजित एक रैली के दौरान धारा 144 के उल्लंघन और नौ मई को हुई हिंसा की घटनाओं से संबंधित हैं. पीठ ने खान के वकील अली गौहर और सरकारी वकील अतिरिक्त अटार्नी जनरल मुनव्वर इकबाल की दलीलों के बाद दोनों याचिकाओं पर पीटीआई प्रमुख की सुरक्षात्मक जमानत 10 दिन के लिए बढ़ा दी और पुलिस को निर्देश दिया कि वह उन्हें नौ मई के बाद इस्लामाबाद के अधिकार क्षेत्र में दर्ज किसी भी मामले में गिरफ्तार न करे.

सुनवाई के दौरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ 150 से अधिक मामले दर्ज हैं और उन्हें हर मामले में जांच के लिए पेश होना है. खान की पत्नी बुशरा बीबी भी ज़मानत हासिल करने के लिए अल-कादिर ट्रस्ट मामले में एक जवाबदेही अदालत के सामने पेश हुईं. अदालत ने बुशरा बीबी की ज़मानत याचिका को एनएबी के जांच अधिकारी मियां उमेर नदीम के यह कहने के बाद "निरर्थक" घोषित कर दिया कि मामले में उनकी गिरफ्तारी की "जरूरत नहीं" है.

(पीटीआई-भाषा)

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