लंदन : भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने लंदन के उच्च न्यायालय में प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील के लिए अर्जी दाखिल की है. ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने पिछले महीने नीरव के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया था.
क्राउन अभियोजन सेवा (सीपीएस) ने पुष्टि की है कि एक अपील दाखिल की गयी है लेकिन उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के सामने इस पर सुनवाई होगी, यह तय नहीं हुआ है.
लंदन में अदालत के प्रशासनिक खंड ने इस सप्ताह बताया था, 'मामले पर विचार के लिए दस्तावेज को न्यायाधीश के पास नहीं भेजा गया है.'
सबसे पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपील के लिए दाखिल दस्तावेजों के आधार पर फैसला करेंगे और फिर तय करेंगे कि गृह मंत्री या वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेटी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का क्या कोई आधार है.