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जेल में नवाज शरीफ को नहीं मिल रही पर्याप्त मेडिकल सुविधा, जान को खतरा : मरियम

नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने दावा किया है कि उनके पिता को जेल में पर्याप्त मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे उनकी जान को खतरा है.

मरियम नवाज (फाइल फोटो)

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Published : Jun 23, 2019, 9:12 PM IST

Updated : Jun 23, 2019, 9:59 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जेल में गंभीर खतरा होने का दावा करने वाली उनकी बेटी मरियम नवाज ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) उन्हें पाकिस्तान का मुर्सी नहीं बनने देगी.

मरियम ने दावा किया है कि उनके पिता को जेल में पर्याप्त मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे उनकी जान को खतरा है.

पीएमएल की उपाध्यक्ष मरियम ने कहा, हम मिस्र नहीं है. हम नवाज शरीफ को मुर्सी नहीं बनने देंगे.

उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हालत स्थिर नहीं है. जेल के डॉक्टरों को भी नहीं पता था कि उन्हें इस हफ्ते दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें कोई इलाज नहीं दिया गया.

उन्होंने कहा कि जेल में शरीफ (69) गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें तत्काल चिकित्सीय देखभाल की बेहद जरुरत है, जो उसे उपलब्ध नहीं करायी जा रही है.

मरियम ने कहा कि डॉक्टर शरीफ के इलाज के लिए "अनिच्छुक" थे क्योंकि यह एक उच्च प्रोफ़ाइल और जटिल मामला है.

उन्होंने कहा कि शरीफ की 80 प्रतिशत चिकित्सा समस्याओं को उनकी रिपोर्ट में उजागर नहीं किया गया क्योंकि जेल अधिकारियों द्वारा हर शब्द की जांच की जा रही है.

मरियम ने कहा,' नवाज के खून में ट्रोपोनिन का स्तर दिल के दौरे के कारण अधिक पाया जाता है ... हम तीन बार के प्रधानमंत्री को मुर्सी के भाग्य से मिलने नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि यह न तो पाकिस्तान मिस्र है और न ही नवाज मुर्सी हैं. ' वह अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी.

पढ़ें- पोम्पिओ ने पाकिस्तान से कहा धार्मिक स्वतंत्रता की दिशा में उठाए और कदम

मरियम ने कहा कि ऐसा नहीं है कि उनके पिता का इलाज संभव नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि डॉक्टर शरीफ के इलाज के लिए 'बहुत ज्यादा अनिच्छुक' हैं क्योंकि यह एक उच्च प्रोफ़ाइल और जटिल मामला है.इसलिए हमने विदेश में

उनके इलाज के लिए अदालत से अनुरोध किया था जहां डॉक्टर उनके मेडिकल इतिहास से परिचित हैं.

बता दे कि गुरुवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर जमानत मांगने वाली शरीफ की याचिका खारिज कर दी थी.

Last Updated : Jun 23, 2019, 9:59 PM IST

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