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हांगकांग के संवैधानिक मामलों पर फैसला करने का अधिकार सिर्फ हमें : चीन - फैसला सुनाने का अधिकार

चीन ने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के नकाब पहनने पर लगा प्रतिबंध उच्च न्यायालय द्वारा हटाये जाने की निंदा की है और कहा है कि हांगकांग के संवैधानिक मामलों पर फैसला करने का अधिकार सिर्फ उसे है.

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ली झांसू

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Published : Nov 19, 2019, 7:32 PM IST

Updated : Nov 19, 2019, 8:42 PM IST

बीजिंग : चीन ने मंगलवार को कहा कि हांगकांग के संवैधानिक मामलों पर फैसला सुनाने का अधिकार सिर्फ उसे है.

लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के नकाब पहनने पर लगे प्रतिबंध के फैसले को शहर के उच्च न्यायालय द्वारा पलटने के बाद चीन ने उसकी निंदा करते हुए यह बयान दिया.

चीन के इस बयान से हिंसक प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की चिंता बढ़ गयी है कि बीजिंग वित्तीय केंद्र की स्वायत्तता को छीन रहा है.

नकाब पर प्रतिबंध अक्टूबर महीने में लगाया गया था। यह फैसला लेने के लिए चीन समर्थक नेता ने पांच दशक से भी ज्यादा समय में पहली बार उपनिवेशकालीन एक कानून का इस्तेमाल किया था.

पढ़ें - हांगकांग : पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच फिर झड़प, यातायात ठप, स्कूल-कॉलेज बंद

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के प्रवक्ता जैंग तिवेई ने कहा कि केवल विधायिका को यह तय करने का अधिकार है कि कोई भी कानून मूल कानून-शहर के लघु संविधान- के अनुरूप है या नहीं.

जैंग ने कहा, 'किसी भी अन्य संस्थान को इस संबंध में फैसला करने का अधिकार नहीं है.'

Last Updated : Nov 19, 2019, 8:42 PM IST

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