इस्लामाबाद : ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के खातों से 450 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल करने का आदेश दिया है. यह जुर्माना राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने विदेशी संपत्ति वसूली कंपनी ब्रॉडशीट एलएलसी को भुगतान नहीं किए जाने के एवज में लगाया था. एक स्थानीय अखबार ने इसकी जानकारी दी.
पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यूके ने 29 दिसंबर को पाकिस्तान उच्चायोग को एक पत्र लिखा, जिसमें यह अनुरोध किया गया कि वह USD 28,706,533.35 के भुगतान के उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुगम बनाने के लिए डेबिट खाता विवरण के साथ लिखित भुगतान निर्देश प्रदान करे.