कराची : पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जिन नियमों के पालन की शर्त के साथ लॉकडाउन में भारी छूट दी गई है, उन्हें नहीं मानने वाले को अब दस लाख पाकिस्तानी रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
इस आशय के अध्यादेश को प्रांत के गवर्नर ने मंजूरी दे दी है. पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सिंध में लॉकडाउन पाबंदियों और दिशा-निर्देश का पालन नहीं करने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई है. नया कानून लागू हो गया है जिसके तहत रिकार्ड जुर्माना देना होगा.