इस्लामाबाद : पाकिस्तान ने इस बात से स्पष्ट इनकार किया है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में भारत सरकार से उसकी कोई डील होने वाली है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 'भारतीय जासूस' कुलभूषण के मामले में संविधान के अनुरूप कदम उठाए जाएंगे. इस मामले में किसी तरह की डील का कोई सवाल नहीं उठता.
पाकिस्तानी मीडिया के एक हिस्से में बुधवार को इस आशय की रिपोर्ट आई थी कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सिविल कोर्ट में अपील करने का अधिकार मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान अपने आर्मी एक्ट में संशोधन करने जा रहा है. लेकिन, पाकिस्तान की सेना ने तुरंत साफ कर दिया कि जाधव से जुड़े अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले के संदर्भ में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में बदलाव की बातें अटकलें मात्र हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है.
कुलभूषण का मामला पाकिस्तान की सैन्य अदालत में चल रहा है और पाकिस्तान आर्मी एक्ट ऐसे व्यक्ति या समूह को सिविल कोर्ट में अपील करने या वहां से न्याय पाने की इजाजत नहीं देता. जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने आतंकवाद के आरोप में में मौत की सजा सुना रखी है.
गौरतलब है कि गत 17 जुलाई को, आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव को राजनयिक सहायता मुहैया कराने और मौत की सजा पर रोक लगाने के साथ इसकी प्रभावी समीक्षा करने का आदेश दिया था.