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पाकिस्तान ने कोविड-19 टीके की खरीद संबंधी नियमों में ढील दी - कोरोना वायरस संक्रमण

पाकिस्तान सरकार ने कोविड-19 टीके की खरीद संबंधी नियमों में ढील दी है. टीके की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं होगी.

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Published : Jan 6, 2021, 7:25 PM IST

इस्लामाबाद :पाकिस्तान सरकार ने आपातकालीन उपयोग के मद्देनजर कोविड-19 टीके की खरीद संबंधी नियमों में ढील दी है. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में टीके की खरीद के वास्ते सार्वजनिक खरीद नियामक प्राधिकरण (पीपीआरए) के नियमों में ढील देने का निर्णय लिया गया.

फैसले के मुताबिक, टीके की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय के पास पंजीकृत छह कंपनियों में से किसी भी कंपनी से खरीदी जा सकती है.

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, 'संघीय मंत्रिमंडल ने नागरिकों की जान बचाने और आपातकालीन उपयोग के आधार पर टीके की खरीद को मंजूरी दी है जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा खरीदी जाएगी.'

पाकिस्तान सरकार ने पिछले महीने टीके की खरीद के लिए 15 करोड़ डॉलर की राशि आवंटित की थी. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि पहले चरण में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण किया जाएगा.

24 घंटे में 52 लोगों की मौत

इस बीच, पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 52 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 10,461 तक पहुंच गई. 2,118 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक 4,92,594 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं.

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