इस्लामाबाद :पाकिस्तान की संसद (parliament of pakistan) ने वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था एफएटीएफ (FATF) द्वारा रखी गई शर्तों को पूरा करने के प्रयास के तहत अंतरराष्ट्रीय अपराध (international crime) के मामलों में कानूनी सहायता उपलब्ध (legal aid available) कराने के संबंध में एक विधेयक पारित किया है.
विपक्ष के विरोध के बीच शुक्रवार को ऊपरी सदन सीनेट ने परस्पर कानूनी सहायता (आपराधिक मामले) संशोधन विधेयक पारित कर दिया. जून, 2018 में पेरिस स्थित वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) द्वारा पाकिस्तान को 'ग्रे' सूची में रखा गया था और उसे अक्टूबर 2019 तक कदम उठाने के लिए एक कार्ययोजना सौंपी गयी थी. एफएटीएफ द्वारा बताए गए उपायों को लागू नहीं करने के कारण पाकिस्तान तबसे उसी सूची में बना हुआ है.
पढ़ें -बांग्लादेश में आतंकवादी संगठन का शीर्ष नेता गिरफ्तार
विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के बयान के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध में वृद्धि ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और पाकिस्तान के लिए कानूनी साधनों की प्रभावशीलता में सुधार करना आवश्यक बना दिया है. कानून में एकरूपता की कमी और देशों के बीच कमजोर समन्वय तंत्र के कारण सीमा पार अपराध के मामलों से मुकाबला करना प्रभावित होता है.