कराची : सिंध सरकार ने वर्ष 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण एवं हत्या के दोषी ब्रिटिश मूल के अलकायदा नेता अहमद उमर सईद शेख और उसके तीन साथियों की हिरासत अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी है.
निचली अदालत ने शेख को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी लेकिन अप्रैल में उच्च न्यायालय ने सजा को पलट दिया था.
पर्ल हत्याकांड के चार दोषियों की सजा को पलटने के उच्च न्यायालय के फैसले को निलंबित करने के लिए सिंध सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने 29 जून को खारिज कर दिया था.
हालांकि, अदालत ने सरकार को दोषियों को हिरासत में रखने के लिए कदम उठाने की अनुमति दी थी. इनकी हिरासत अवधि एक जुलाई को समाप्त हो गई.