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चिकित्सा आधार पर नवाज शरीफ को अदालत ने पेशी से दी छूट - nawaz from appearing on medical grounds

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की चिकित्सा याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इस याचिका में शरीफ ने चिकित्सा आधार पर पेशी में छूट देने की मांग की थी. पढ़ें पूरी खबर...

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नवाज शरीफ (फाइल फोटो)

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Published : Feb 15, 2020, 3:17 PM IST

Updated : Mar 1, 2020, 10:26 AM IST

इस्लामाबाद : लाहौर स्थित एक जवाबदेही अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने चिकित्सा आधार पर चौधरी शुगर मिल (सीएसएम) भ्रष्टाचार मामले में अदालत में पेशी से छूट देने की मांग की थी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि अदालत को एक नया चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश किया गया.

वकील ने कहा, नवाज शरीफ चिकित्सा निगरानी में हैं. उन्होंने आगे कहा, वह एक चिकित्सा परीक्षण से गुजरेंगे जो फरवरी के अंतिम सप्ताह में होने वाली है.

परवेज ने कहा कि निर्धारित प्रक्रियाओं के संदर्भ में, शरीफ पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए फिट नहीं थे और शरीफ जब ठीक हो जाएंगे तब मुकदमे का सामना करेंगे.

पढ़ें:'मरियम को अनुमति नहीं मिलने से शरीफ के इलाज में हुई देरी'

चिकित्सा प्रमाण पत्र की समीक्षा करने के बाद, अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को उसके सामने पेश होने से छूट दे दी और सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी.

Last Updated : Mar 1, 2020, 10:26 AM IST

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