इस्लामाबाद :पाकिस्तान में एक उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सरकार से कहा कि आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट (सेवानिवृत्त) असद दुर्रानी को उड़ान की अनुमित नहीं होने वाले यात्रियों की सूची से बाहर निकाला जाए. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतर मिनल्ला ने 80 वर्षीय दुर्रानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
दुर्रानी ने बाहर जाने पर रोक संबंधी सूची (ईसीएल) से अपना नाम हटाने का आग्रह किया था. इसमें उन लोगों का नाम है, जिन्हें विदेश जाने से प्रतिबंधित किया गया है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत ने सभी रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि दुर्रानी के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है. उन्होंने कहा, 'सभी नागरिकों की भांति इस सेवानिवृत्त तीन स्टार वाले जनरल के भी अधिकार हैं.