इस्लामाबाद : कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने सैन्य अदालत का फैसला बदलने का फैसला लिया है. ऐसा अंतररराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) द्वारा पारित आदेश के आलोक में किया गया है.
सूत्रों के मुताबिक पाक के ताजा फैसले के बाद कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की सिविल अदालत में अपील कर सकते हैं. इसके लिए सेना के कानून में एक विशेष संशोधन किया जाएगा.
इससे पहले के सैन्य कानूनों के मुताबिक ऐसे व्यक्ति को सिविल अदालत में अपील का अधिकार नहीं होता था, जिसके खिलाफ सैन्य अदालत में केस चल रहा हो.
गौरतलब है कि इसी वर्ष जुलाई में अंतररराष्ट्रीय न्याय अदालत ने जाधव मामले में 15-1 वोट से भारत के इस दावे को सही ठहराया कि पाकिस्तान कांसुलर संबंध पर वियना कन्वेंशन का उल्लघंन कर रहा है.