इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने शारीरिक रूप से अशक्त एक पत्रकार के कथित आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को उसे गिरफ्तार करने से रोक दिया है. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पत्रकार राणा मोहम्मद अरशद द्वारा दायर एक याचिका पर गुरुवार को यह आदेश जारी किया.
डॉन अखबार की खबर के मुताबिक, अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए. बहरहाल, अदालत ने मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी.
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने एफआईए की साइबर अपराध शाखा के जांच अधिकारी को पत्रकार के खिलाफ रिकॉर्ड के साथ 12 अक्टूबर को तलब किया है. पत्रकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों के एक समूह ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति है और वह पत्रकार के रूप में कार्यरत है.