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पाकिस्तान की अदालत ने नवाज शरीफ की बेटी मरियम को जमानत दी - न्यायमूर्ति अली बकर नजफी

नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ को पाक कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. दरअसल मरियम धनशोधन मामले में आरोपी हैं. इससे पहले मरियम ने गुणदोष और मानवीय आधार पर जमानत के लिए अर्जी दी थी. पढ़ें विस्तार से...

नवाज शरीफ की बेटी मरियम को जमानत

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Published : Nov 4, 2019, 11:52 PM IST

लाहौर : पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ को धनशोधन के एक मामले में जमानत दे दी.

गौरतलब है कि लाहौर उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने चौधरी शुगर मिल्स धनशोधन मामले में मरियम को जमानत दी. न्यायमूर्ति अली बकर नजफी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 31 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था.

मरियम ने गुणदोष और मानवीय आधार पर जमानत के लिए अर्जी दी थी. उन्होंने कहा था कि वह अपने पिता की देखभाल करना चाहती हैं, जिनकी अवस्था गंभीर है.

पढ़ें : नवाज शरीफ से मिलने जेल गई थीं मरियम, NAB ने किया गिरफ्तार

लाहौर उच्च न्यायालय ने एक अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया, मरियम को गुणदोष के आधार पर जमानत दी गयी है, न कि मानवीय आधार पर.

अधिकारी ने कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत दी.

उन्होंने बताया कि अदालत से यह भी कहा कि चूंकि वह एक महिला हैं और जब तक उनके खिलाफ धनशोधन का आरोप साबित नहीं होता, उन्हें सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है.

मरियम को अगस्त के पहले हफ्ते में गिरफ्तार किया गया था.

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