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छुरा घोंपने, सामूहिक गोलीबारी के बाद न्यूजीलैंड ने पारित किया आतंकवाद विरोधी कानून - क्राइस्टचर्च मस्जिद में हुई गोलीबारी का भी जवाब

आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए न्यूजीलैंड की संसद में आतंकवाद-रोधी कानून विधेयक को पारित किया गया है. देश द्वारा उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक शक्ति दी गई है. पढ़ें पूरी खबर...

न्यूजीलैंड की संसद
न्यूजीलैंड की संसद

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Published : Sep 21, 2021, 3:52 PM IST

वैलिंगटन : आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए में न्यूजीलैंड की संसद में आतंकवाद-रोधी कानून विधेयक (Counter-terrorism legislation bill) को पारित किया गया है. देश द्वारा उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक शक्ति दी गई है.

लंबे समय से बदलाव की थी सिफारिश

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री ने कहा कि आतंकवादी हमलों को रोकने में मदद करने के लिए न्यूजीलैंड के कानून में खामियों को दूर करने के लिए इस बदलाव की लंबे समय से सिफारिश की गई है. इस महीने के अंत तक कानून बनने के लिए बिल के संसद में अंतिम चरण से गुजरने की उम्मीद है.

चाकू से भयानक हमले की प्रतिक्रिया के रूप में

इस कदम को इस महीने की शुरुआत में एक सुपरमार्केट में चाकू से भयानक हमले की प्रतिक्रिया के रूप में माना गया है. बता दें इस वारदात के बाद पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया था. इसमें सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनमें से तीन की हालत गंभीर थी. प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने कहा कि यह 2016 में चरमपंथी द्वारा एक आतंकवादी हमला किया गया था.

क्राइस्टचर्च मस्जिद में हुई गोलीबारी का भी जवाब

यह कानून 15 मार्च, 2019 को क्राइस्टचर्च मस्जिद में हुई गोलीबारी का भी जवाब देता है, जिसमें 51 लोग मारे गए और 40 घायल हो गए थे. फाफोई ने कहा कि वे इस बात की याद दिलाते हैं कि ऐसे कानूनों का होना कितना महत्वपूर्ण है जो हमें आतंकवादी गतिविधि को रोकने और बाधित करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करते हैं. मंत्री ने कहा कि यह आतंकवाद की बदलती प्रकृति का जवाब देने के लिए कानूनों को मजबूत करता है.

पढ़ें :क्राइस्टचर्च मस्जिद हमले का आरोपी बोला: मैं कसूरवार नहीं

(आईएएनएस)

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