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नेपाल : SC ने सरकार से कालापानी सीमा मुद्दे से जुड़ा ऐतिहासिक नक्शा मांगा

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुगौली संधि के दौरान भारत को दिए गए देश के मूल नक्शे को 15 दिनों के अंदर उसे उपलब्ध कराए. नेपाल का दावा है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और कालापानी भारतीय भूभाग में दर्शाए गए हैं, बावजूद इसके वे नेपाली भूभाग में हैं.

Nepal SC asks govt to furnish map Kalapani border issue
नेपाल सुप्रीम कोर्ट

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Published : Jan 2, 2020, 5:46 PM IST

काठमांडू : नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह 1816 में हुई सुगौली संधि के दौरान भारत को दिए गए देश के मूल नक्शे को 15 दिनों के अंदर उसे उपलब्ध कराए.

अदालत ने यह आदेश उस याचिका पर दिया, जिसमें उससे नेपाली भू-भाग की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करने को कहा गया है. न्यायमूर्ति हरि प्रसाद फुयाल ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सरकार से नक्शा उपलब्ध कराने को कहा है.

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अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह सरकार को आदेश दे कि वह नेपाली क्षेत्र की सुरक्षा के लिए राजनीतिक व कूटनीतिक प्रयास शुरू करे.

जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत ने पिछले साल नवंबर में एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, जिस पर नेपाल ने आपत्ति जताई थी.

नेपाल ने दावा किया था कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और कालापानी भारतीय भूभाग में दर्शाए गए हैं, यद्यपि वे नेपाली भूभाग में हैं.

भारत ने कहा है कि नया नक्शा सटीक तरीके से उसके संप्रभु क्षेत्र को दर्शाता है और उसने किसी भी तरह नेपाल से लगने वाली सीमा में किसी तरह का फेरबदल नहीं किया है.

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश यद्यपि सोमवार का था, लेकिन इसका लिखित प्रारूप बुधवार को जारी किया गया.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सरकार से सुगौली संधि काल के नेपाल के नक्शे के साथ 15 दिन के अंदर लिखित जवाब दायर करने को कहा है.

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