ढाका: बांग्लादेश ने जेल की सजा काट रहीं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की इलाज के लिये विदेश जाने की याचिका रविवार को खारिज कर दी और कहा कि 'जेल की सजा काट रहे किसी दोषी को इलाज के लिये विदेश जाने की अनुमति देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं हैं.' मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख जिया (76) विदेशी दान गबन करने के आरोपों में 17 साल के कारावास की सजा काट रही हैं. कोविड-19 महामारी के चलते उन्हें अस्थायी रूप से जेल से रिहा किया गया है.
जिया अप्रैल की शुरुआत में कोविड-19 की चपेट में आ गई थीं. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल वह संक्रमण मुक्त हो गई हैं और यहां एक अस्पताल में उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है. कानून मंत्रालय द्वारा जिया की याचिका खारिज किये जाने के कुछ ही घंटे बाद गृह मंत्री असदुज्जमां खान ने समाचार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि जेल की सजा काट रहे दोषी को इलाज के लिये विदेश जाने की अनुमति देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है.