इस्लामाबाद:इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल-अजीजिया और एवेनफील्ड भ्रष्टाचार के मामलों में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ एक विज्ञापन जारी किया है. इस विज्ञापन के जरिए निर्देश दिया है कि इसे दो प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाए. बुधवार को कोर्ट ने अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल तारिक महमूद खोखर को डॉन और जंग अखबारों में विज्ञापन के प्रकाशन पर आने वाले खर्च को जमा करने को कहा है.
डॉन न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विज्ञापन के माध्यम से कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर शरीफ को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, ताकि किसी भी तरह की प्रतिकूल प्रक्रिया से बचा जा सके. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सुप्रीमो नवाज शरीफ अगर दी गई समय-सीमा के बाद भी हाजिर होने में नाकाम रहते हैं, तो अदालत उन्हें अपराधी घोषित कर देगी और उनकी संपत्तियों को कुर्क भी कर लेगी.