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पाक में नपुंसक बनाए जाएंगे दुष्कर्मी, कानून को इमरान ने दी मंजूरी - imran approves law on chemical castration

इमरान खान ने बलात्कारियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने के प्रावधान वाले कानून को मंजूरी दे दी है. पढ़ें पूरी खबर...

नपुंसक बनाने वाले कानून को मंजूरी
नपुंसक बनाने वाले कानून को मंजूरी

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Published : Nov 25, 2020, 1:10 AM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के मीडिया में जारी एक खबर में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक कानून को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी जिसमें बलात्कार के दोषियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने और यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित सुनवाई का प्रावधान हैं.

खबर के अनुसार संघीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया जिसमें कानून मंत्रालय ने बलात्कार रोधी अध्यादेश का मसौदा प्रस्तुत किया.

हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

खबर के अनुसार, मसौदे में पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना, बलात्कार के मामलों में तेजी से सुनवाई करना और गवाहों का संरक्षण शामिल है.

खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री खान ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इस मामले में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

उन्होंने कहा, 'हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा.'

पढ़ें :-पाकिस्तान : अदालत ने सामूहिक बलात्कार की रिपोर्टिंग पर लगाई रोक

प्रधानमंत्री ने कहा कि बलात्कार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान छिपाकर रखेगी.

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ संघीय मंत्रियों ने दुष्कर्म के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की भी सिफारिश की.

सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा.

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