द हेग : रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक के सदस्यों को एक व्यापक कानूनी जीत मिली है. संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने गुरुवार को म्यांमार को आदेश दिया है.
कोर्ट ने आदेश में कहा है कि रोहिंग्या लोगों के खिलाफ नरसंहार को रोकने के लिए म्यांमार अपनी शक्ति में सभी उपाय करे.
अदालत के अध्यक्ष, न्यायाधीश अब्दुलकवी अहमद यूसुफ ने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की राय है कि म्यांमार में रोहिंग्या अत्यंत असुरक्षित हैं.'
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अदालत ने कहा कि रोहिंग्या की रक्षा के लिए उसका आदेश बाध्यकारी है. कोर्ट ने कहा कि म्यांमार पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी बाध्यता है.