लाहौर : पाकिस्तान की आतंक रोधी अदालत ने मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद के जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रवक्ता याहया मुजाहिद को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में 15 साल जेल की सजा सुनाई है.
आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने आतंकवाद के वित्तपोषण के दो मामलों में पिछले महीने मुजाहिद को 32 साल की सजा सुनाई थी.
मुजाहिद के अलावा, एटीसी लाहौर ने बुधवार को जेयूडी के नेता जफर इकबाल को 15 साल और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद के रिश्तेदार प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने जेल की सजा सुनाई.
इससे पहले, एटीसी लाहौर ने इस तरह के तीन मामलों में इकबाल को 26 साल कारावास की सजा सुनाई थी.
आतंक रोधी अदालत के न्यायाधीश एयाज अहमद बतर ने आतंकवाद रोधी कानून 1997 के विभिन्न प्रावधानों के तहत 2019 में दर्ज प्राथमिकी के मामले में सजा सुनाई.