इस्लामाबा: 69 वर्षीय शरीफ को एक जवाबदेही अदालत ने अल अजीजिया मामले में दोषी ठहराया है और वह लाहौर की कोटलखपत जेल में सात साल की सजा काट रहे हैं. हृदय से जुड़ी समस्याएं बढ़ने के बाद, अपने वकील ख्वाजा हैरिस के माध्यम से शरीफ ने पिछले माह एक आवेदन दे कर स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते जमानत की मांग की थी.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमीर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी की पीठ ने शरीफ की अपील पर सुनवाई की.